कानपुर, मई 25 -- कानपुर। प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की कुर्क संपत्ति रिलीज करने संबंधी याचिका विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट निशा श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है। अवनीश ने याचिका दाखिल कर गैंगस्टर का आरोप साबित हुए बिना ही संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई को गलत बताया। अर्जी में कहा गया कि किदवई नगर स्थित मकान को वर्ष 2019 में 41 लाख रुपये के लोन से खरीदा था। इसके लिए पुराना फ्लैट 34 लाख रुपये में बेचा था। फॉर्च्यूनर कार 10 लाख रुपये लोन व 30 लाख रुपये साथी सुनील शुक्ला से उधार लेकर खरीदी थी। वह एक समाचार चैनल का हेड है और उसे वेतन व विज्ञापन के कमीशन के रूप में कंपनी से रुपये मिलते हैं। विशेष लोक अभियोजक घनश्याम श्रीवास्तव ने तर्क रखा कि अवनीश ने अपराध से अर्जित धन से अपने व परिजनों के नाम से कुल दो करोड़ 68 लाख 48 हजार 850 रुपय...