संपत्ति मामले में महिला को 3 साल की सजा
रांची, अगस्त 17 -- रांची। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 24 साल पुराने मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने सह आरोपी महिला रजनी अग्रवाल को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला 1987 से 2002 के बीच का है। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि इस अवधि में रजनी अग्रवाल के पति और सीसीएल के तत्कालीन मैटेरियल मैनेजर शंकर कुमार अग्रवाल ने अपनी ज्ञात आय के स्रोत से 193.5 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित की थी। इस मामले में रजनी अग्रवाल को भी सह आरोपी बनाया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी शंकर कुमार अग्रवाल की मौत हो गई। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त हो गई, जबकि उनकी पत्नी के खिलाफ सुनवाई जारी रही।
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