संपत्ति कर बकायेदारों को बड़ी राहत, 15 अगस्त से लागू होगी ओटीएस योजना
हापुड़, जुलाई 24 -- पिलखुवा। उत्तर प्रदेश शासन ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के संपत्ति कर गृहकर, जलकर एवं सीवरकर बकायेदारों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान ओटीएस योजना लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य लंबित करों की प्रभावी वसूली के साथ-साथ करदाताओं को ब्याज और सरचार्ज में राहत प्रदान करना है। योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाया पर मूल धनराशि जमा करने पर ब्याज एवं सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। करदाता अपनी सुविधा अनुसार अधिकतम तीन किस्तों में भी भुगतान कर सकेंगे। शासन ने सभी निकायों को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार, विशेष शिविरों के आयोजन तथा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही...
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