नई दिल्ली, मई 2 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने शनिवार को घोषणा कर दी है कि अब से जनरल ट्रेड लाइसेंस (जीटीएल) शुल्क को संपत्ति कर के साथ जमा कराया जा सकेगा। निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अब व्यापारियों को अलग से जीटीएल के लिए आवेदन करने की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। निगम की इस योजना से अब निगम वेबसाइट में जनरल ट्रेड लाइसेंस और भंडारण लाइसेंस शुल्क के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। यह दोनों लाइसेंस शुल्क व्यावसायिक संपत्तियों व इन लाइसेंस को प्राप्त करने वालों प्रतिष्ठानों के संपत्ति कर के साथ जुड़ कर आएगा। निगम ने ए से एच श्रेणी की संपत्तियों पर इन दोनों लाइसेंस शुल्क को संपत्ति की श्रेणी के अनुसार तय किया है। इन श्रेणिय...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.