गुड़गांव, मई 15 -- गुरुग्राम,दीपक आहूजा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने संपत्ति कर बकायेदारों को राहत प्रदान करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया है। यह निर्णय प्रदेश के शहरी निकायों में लंबित कर वसूली को बढ़ावा देने व नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से लिया है। यह भी स्पष्ट किया है कि संपत्ति कर बकायेदारों को 30 जून तक अपना बकाया कर जमा करवाना होगा। पोर्टल पर अपनी संपत्ति को स्व-प्रमाणित करना होगा। तब उन्हें ब्याज में छूट का लाभ दिया जाएगा। यह भी पढ़ें- संपत्ति कर के बकायादारों को राहत यह भी पढ़ें- हाउस टैक्स में उपभोक्ता छूट का लाभ उठाएं

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