गोपालगंज, मई 2 -- गोपालगंज। जिला सत्र न्यायाधीश 12 धीरज कुमार मिश्र की कोर्ट ने हथुआ स्थित संध्या स्वीट्स में हुए जानलेवा हमले के मामले में चारों नामजद आरोपितों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सागर पटेल पर 30 हजार और अन्य तीन पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। घटना 1 जनवरी 2025 की है, जब रौशन कुमार सिंह मिठाई खरीदने गए थे। इसी दौरान आरोपितों ने उन पर कट्टा से हमला कर दिया, जिसमें वे व सेल्समैन अजीत ठाकुर घायल हो गए थे। सुनवाई के बाद सभी को मंडल कारा भेज दिया गया। (रिपोर्ट-अजय त्रिपाठी)
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