देवघर, अप्रैल 24 -- देवघर प्रतिनिधि पेंशन को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद मारपीट व छिनतई से संबंधित विभिन्न आरोपों को लेकर दर्ज एक मामले की पूरी सुनवाई के पश्चात देवघर के एसीजेएम आनन्द सिंह की अदालत ने छह आरोपियों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। जानकारी के अनुसार जीआर संख्या- 871/2021 (देवीपुर थाना कांड संख्या 162/ 2020) के इस मामले में देवीपुर थाना अंतर्गत मानपुर ग्राम के मुकेश दास, सुकेश दास, पारो देवी, वीणा देवी, अन्नु कुमारी व सोनू कुमार को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने आरोपों का समर्थन नहीं किया। यह भी पढ़ें- समझौते के बाद कमजोर पड़ा केस, कोर्ट ने आरोपितों को किया बरी अतः आरोपितों को संदेह का लाभ देकर रिहा करने का निर्णय सुनाया गया।

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