देवघर, सितम्बर 12 -- दुर्घटना के दौरान दो लोगों की मौत से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के एसीजेएम आनंद सिंह की अदालत नै संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को रिहा करने का निर्णय सुनाया। जी आर संख्या 199/2021 के इस मामले में बिहार के औरंगाबाद जिले के धीबरा थाना अंतर्गत मोहन बीघा ग्राम के कुलदीप यादव को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। जी आर संख्या 199/ 2021 का यह मामला भादवि की धारा 304 ए, 279 एवं 427 के तहत मोहनपुर थाना कांड संख्या 178/ 2020 के रूप में दर्ज किया गया था।अनुसंधान के पश्चात पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित किया एवं अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के विचारण के दौरान चार गवाह भी प्रस्तुत किए गए। यह भी पढ़ें- आर्म्स एक्ट के मामले में तीन आरोपी रिहा गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्य...