संतकबीरनगर, मई 12 -- संतकबीरनगर। हिन्दुस्तान संवाद मेंहदावल थाना क्षेत्र में हुई बकरी चोरी के एक मामलें में अपराध स्वीकार कर लेने पर सीजे (एसडी)/एसीजेएम की कोर्ट ने दो अभियुक्तों को एक-एक वर्ष कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।मेंहदावल थाने में रामरतन की पत्नी चंद्रवती देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसने आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र स्थित अमगिलिया निवासी स्व. जुल्फिकार के पुत्र शहनवाज उर्फ सेराज तथा जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र स्थित सैद गोरारी गांव निवासी स्व. कमरुद्दीन के पुत्र जैनुद्दीन पर बकरी चोरी करने का आरोप लगाया था। मेंहदावल थाने पर तैनात तत्कालीन उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार चौधरी ने मामले की विवेचना की। एसआई ने साक्ष्य संकलन के आधार पर उन्होंने न्यायालयमें आरोप पत्र प्रेषित कर दिया।न्यायालय ने मामल...