लखनऊ, मार्च 18 -- खास लोगों से परिचय होने का झांसा देकर करोड़ों की धोखाधड़ी एवं फर्जी कंपनियां चलाने के आरोपी संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया की हाजिरी माफी खारिज करते हुए स्पेशल सीजेएम अमित कुमार यादव ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। अदालत में संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी देकर कहा गया था कि आरोपी दिल्ली में रहता है और बीमार है। लिहाजा कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता। अदालत ने हाजिरी माफी अर्जी में आधार पर्याप्त न मानते हुए न केवल खारिज किया बल्कि बिना जमानती वारंट का आदेश जारी करते हुए कहा है कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाने हैं। अदालत ने कहा है कि पत्रावली 2023 से लंबित है तथा उसकी डिस्चार्ज अर्जी भी खारिज की जा चुकी है। कोर्ट ने आदेश में कहा है...