झांसी, मई 30 -- झांसी। साल 2018 में कचहरी के पास जमीन कारोबारी संजय वर्मा पर दिन दहाड़े हुई फायरिंग और उसके निजी सुरक्षा कर्मी की हत्या के मामले में आठ पर दोष सिद्ध हुआ है। शनिवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अनुभव द्विवेदी की अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यहीं नहीं, उन्हें एक-एक लाख रुपए अर्थदंड से भी दंड़ित किया है। इसके अलावा धारा 307 में 10-10 साल की सजा व 50-50 हजार का दंड भी लगाया है। शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में सरदार सिंह गुर्जर समेत आठ बनाए आरोपियों को बरी किया गया था। शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पंचाल, देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि मजदूरवाली गली व हाल विश्वविद्यालय के पास रहने वाले संजय वर्मा 21 जुलाई 2018 को कचहरी से लौट रहे थे। यह भी पढ़ें- यूपी: बहुचर्चित गनर मर्डर केस में 8 को उम्रकैद की सजा, 1-1 लाख का जु...