संगठित गिरोह बनाने के दोषी को तीन साल की सजा
सहारनपुर, अगस्त 11 -- सहारनपुर। गैंगस्टर एक्ट के 2009 के मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 की अदालत ने अभियुक्त प्रदीप पुत्र सुखीराम निवासी पैग्गा, थाना इलावा, जिला जींद (हरियाणा) को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 23 नवंबर 2009 को तत्कालीन थाना प्रभारी सरसावा सुभाष शर्मा की सूचना पर प्रदीप और संजय पुत्र सतपाल निवासी ऊंचा गांव, थाना कैराना तत्कालीन जनपद मुजफ्फरनगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि दोनों ने आर्थिक लाभ के लिए संगठित गिरोह बनाया और अपराधों के जरिए जनता में भय व्याप्त किया। मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। मॉनिटरिंग सेल की पैरवी के चलते अदालत ने प्रदीप को दोषी माना। सहअभियुक्त संजय की पत्रावली पृथक कर दी गई है। मामले मे...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.