लखनऊ, मई 13 -- निदेशक, कृषि को हाईकोर्ट का आदेश लखनऊ, विधि संवाददाता।

जिला कृषि अधिकारी का तबादला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश के बावजूद याची कर्मचारी को ज्वाइन न कराने तथा वेतन जारी करने के एवज में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में रिश्वतखोरी होने के आरोपों के मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने निदेशक, कृषि को आदेश दिया है कि वह तीन दिन में श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी बलजीत बहादुर वर्मा का जिले के बाहर तबादला करें। इसके साथ ही न्यायालय ने उक्त अधिकारी व याची कर्मचारी के एक कथित बातचीत के संबंध में सीडीआर प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है।

कर्मचारी की अपील यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने कर्मचारी महेंद्र प्रताप सिंह की विशेष अपील पर पारित किया। कर्मचारी ने अपने निलंबन आदेश को चुनौती दी थी। ...