देवघर, जुलाई 16 -- देवघर,प्रतिनिधि। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया द्वारा जानकारी दी गई है कि आयोजित होने वाले राजकीय श्रावणी मेला क्षेत्र को पूरी तरह से गैर-धूम्रपान और तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। कोटपा 2003 के तहत मेला परिसर में धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ज्ञात हो कि राजकीय श्रावणी मेला 2026 की संपूर्ण अवधि यानी 30 जुलाई 2026 से लेकर 28 अगस्त 2026 तक पूरे मेला क्षेत्र में सख्त नो-स्मोकिंग और नो-टोबैको जोन रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य मेले में आने वाले जनमानस के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उन्हें तंबाकू के जानलेवा दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करना है। यह भी पढ़ें- Deogarh News: श्रावणी मेले का कार्य ससमय करें पूर्ण : डीसी इसके अलावा श्रावणी मेला क्षेत्र के सभी प्रमुख रास्तों, चौक-चौराहों ...