देवघर, अगस्त 14 -- राजकीय श्रावणी मेला 2026 के अवसर पर नगर आयुक्त सुलोचना मीणा के आदेशानुसार देवघर नगर निगम क्षेत्र में सावन मास के दौरान पशु वध एवं मांस-मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। इस आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध शुक्रवार को निगम प्रशासन की टीम द्वारा कुंडा क्षेत्र स्थित शेल्टर हाउस का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित दुकान संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर 4 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही निरीक्षण करने पहुंची टीम ने कहा कि नगर निगम प्रशासन सभी संबंधित दुकानदारों और संचालकों को पुनः चेतावनी देता है कि सावन मास के दौरान नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा मेला क्षेत्र की पवित्रता भंग करने वालों के विरुद्ध आगे भी निरंतर ...