रामगढ़, दिसम्बर 4 -- केदला, निज प्रतिनिधि। सीसीएल हजारीबाग कोयला प्रक्षेत्र के तापीन नॉर्थ और तापीन साउथ परियोजना में गुरुवार को वहां काम करने वाले कामगारों को हजारीबाग से आए श्रम परवर्तन अधिकारी रामकृष्ण भुइंया ने श्रम संहिता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि नए श्रम कानून में न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, नौकरी के एक वर्ष बाद ही ग्रैच्युटी का लाभ, महिला कामगारों के लिए समान वेतन और सम्मान की गारंटी जैसे प्रमुख प्रावधान शामिल हैं। अब तक ग्रैच्युटी का लाभ पांच वर्ष की नौकरी पूरी होने पर ही कर्मचारियों को इसका फायदा मिल पाता था। ग्रैच्युटी किसी कंपनी में नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली एकमुश्त राशि होती है। श्रम संहिता लागू होने से आत्मनिर्भर भारत के लिए सुधारों को गति मिलेगी। यह बदलाव रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। इसका मकसद एक सु...
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