देवरिया, मई 15 -- देवरिया, निज संवाददाता। सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार ने बताया कि ऐसे श्रमिक जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत अपना पंजीयन तो करा लिया है और कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराया है, वे बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिक की पुत्री की घर पर विवाह होने पर 65,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है। इसी प्रकार मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत 26,000 से 84,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है। निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत 2,25,000 से 5,25,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं संत रविदास शिक्षा प्र...