रांची, अप्रैल 1 -- रांची, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार के नये श्रम कानून लागू किए जाने के साथ ही कामगारों के अधिकारों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। एचईसी की हटिया कामगार यूनियन के लालदेव सिंह ने कहा है कि नये प्रावधानों के तहत अब नियोक्ताओं को हर माह की सात तारीख तक वेतन भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति के एक माह के भीतर ग्रैच्युटी भुगतान तथा इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को 48 घंटे के भीतर सभी बकाया का भुगतान करने का नियम लागू किया गया है। साथ ही, एक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद नौकरी समाप्त होने पर ग्रैच्युटी देने और ठेका मजदूरों को नियुक्ति के समय ऑफर लेटर देने का प्रावधान भी किया गया है।इन नये नियमों के लागू होने के बीच एचईसी के सैकड़ों कामगारों का बकाया भुगतान अब भी लंबित है। कई कर्मचारी वर्ष 2017 से अपने ...
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