शौच को गई किशोरी से छेड़छाड़ में दोषियों को तीन-तीन साज की सजा
बदायूं, जुलाई 22 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिल जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने शौच को गई नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपीयों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। इसके साथ दोषियों को चार-चार हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माने की संपूण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का हुक्म सुनाया।विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा के अनुसार वादिनी मुकदमा थाना कुंवरगांव में तहरीर दी। जिसमें उसने बताया, दो मई 2023 को उसकी छोटी बेटी 16 वर्ष मेरे घर पर आई रिश्तेदार की लड़की के साथ रात नौ बजे शौच करने खेत पर गई थी। यह भी पढ़ें- कोर्ट से : किशोरी से तमंचे के बल पर दुष्कर्म में बाल अपचारी को 20 साल की कैद तभी वहां पर गांव के दो लड़के धर्मेंद्र पुत्र लखपत तथ...
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