शौकिया या नजरअंदाज करने के लिए आदेश पारित नहीं करते; अधिकारियों के टालमटोल पर हाईकोर्ट की फटकार
विधि संवाददाता, अगस्त 19 -- UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है। दरअसल, राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा टालमटोल या खानापूर्ति वाले जवाबी हलफनामे दाखिल करने पर हाईकोर्ट नाराज है। न्यायालय ने कहा है कि हम सिर्फ अपने शौक के लिए या राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किए जाने के लिए आदेश पारित नहीं करते हैं। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने निदेशक, पंचायती राज समेत जिला प्रशासन, बहराइच की ओर से एक मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही न्यायालय ने 10 सितंबर को उसे कोर्ट के समक्ष हाजिर होने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल एक जनहि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.