फरीदाबाद, जुलाई 9 -- पलवल, अभिषेक शर्मा। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों के दौरान उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन निर्धारित नियमों के तहत ही किया जाएगा। फर्जी, अमान्य और गैर-मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्रों की शिकायतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और विवाद-मुक्त रह सके। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2016 से निकाय चुनावों में मेयर, नगर परिषद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष तथा पार्षद पद के उम्मीदवारों के ...