मुजफ्फर नगर, अप्रैल 23 -- मुजफ्फरनगर भौराकलां थाना क्षेत्र में करीब 70 हजार रुपये के लेनदेन में युवक की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-3 में मां और उसके तीन बेटों को दोषी करार दिया है। जमानत पर होने के कारण सभी आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। आगामी 28 अप्रैल को कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय सुनाएगी।डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि भौराकलां थाना क्षेत्र के सिसौली निवासी राजबाला देवी पत्नी महावीर ने गत 17 सितंबर 2019 को थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उसके बेटे शेखर ने गांव खेडी सूडियान निवासी महावीर को करीब 70 हजार रुपये उधार दिए थे। यह भी पढ़ें- जानलेवा हमले में सगे भाई सहित तीन को चार साल की कैद उसका बेटा पैसे वापस मांग रहा था। घटना वाले दिन उसका बेटा आरोपियों के घर उधार की रकम लेने गया था। ...
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