नई दिल्ली, जुलाई 30 -- दिल्ली में जीपीए के माध्यम से संपत्ति की खरीद-फरोख्त को सरकार कानूनी मान्यता देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अगले माह होने वाले मानसून सत्र में सरकार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन के बाद सरकार को शुल्क देकर लोग जीपीए के माध्यम से भी संपत्ति को खरीद-बेच सकेंगे। सूत्रों की माने तो यह शुल्क 4 फीसदी तक रखा जा सकता है। इस बदलाव से एक तरफ जहां सरकार को राजस्व मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ जीपीए पर खरीदी गई संपत्ति को कानूनी मान्यता मिल जाएगी。

जानकारी के अनुसार जानकारी के अनुसार दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत केवल पास कॉलोनी, डीडीए द्वारा दी गई जमीन-फ्लैट आदि का ही रजिस्ट्री होती है। वहीं अनाधिकृत कॉलोनियों एवं जेजे क्लस्टर वाली कॉलोनियों की संपत्ति को जीपीए पर ही अधिकांश लोग खरीद...