शीर्ष कोर्ट ने 17 जनहित याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी
नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक वकील को उसके द्वारा दायर 47 जनहित याचिकाओं में से 17 को वापस लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने इस वकील को पिछले महीने 'महत्वहीन और निराधार' याचिकाएं दायर करने पर फटकार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने अधिवक्ता सचिन गुप्ता को याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी। गुप्ता याचिकाकर्ता के रूप में स्वयं पेश हुए। जैसे ही 17 याचिकाएं सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष आईं, गुप्ता ने कहा कि वह उन्हें वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं याचिकाएं वापस ले रहा हूं। यह भी पढ़ें- इसे स्वीकार कर लिया तो हमारे भाई जस्टिस बागची को जाना पड़ेगा बंगाल, CJI ने किस मुद्दे पर ली चुटकी मैं संबंधित प्राधिकारियों के पास जाऊंगा। इससे पहले 10 अप्रैल...
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