शिष्य की पत्नी से दुष्कर्म में दोषी गुरु को आजीवन कारावास के साथ 41 हजार रुपये अर्थदंड
उरई, अगस्त 20 -- उरई। संवाददाता विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने वर्ष 2023 में जालौन कोतवाली में दर्ज हुए नशीली दवा खिलाकर शिष्य की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिए गए गुरु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 41 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।एडीजीसी क्रिमिनल रणकेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि अभियुक्त रमाकान्त तिवारी 65 वर्ष निवासी ग्राम बरहल थाना कैलिया के खिलाफ वर्ष 2023 में जालौन कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़ित का आरोप था कि रमाकांत तिवारी ने उसके घर आकर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित ने तहरीर में बताया कि 2 जून 2023 को अभियुक्त उनके घर गुरु मंत्र देने आया था। अगले दिन 3 जून 2023 को जब वादी मजदूरी के लिए बाहर गया था, तो अभियुक्त ने उसकी बीमार पत्नी की झाड़-फूंक के बहान...
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