कानपुर, जून 7 -- कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। ज्ञान भारती एमएस इंटर कॉलेज, बिरहाना रोड में वर्ष 2014 से हाईकोर्ट के स्थगनादेश पर परिचारक के पद पर कार्यरत शिव बहादुर यादव को अदालत ने प्राथमिकी प्रकरण में बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट इलाहाबाद की दो सदस्यीय बेंच ने पुलिस के गिरफ्तारी करने पर रोक लगाते हुए कहा है कि फैसला होने तक स्थानीय कोर्ट में चार्जशीट दाखिल न की जाए। शिव बहादुर यादव की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में वर्ष 1996 में की गई थी। इसे लेकर विवाद हुआ तो प्रकरण अदालत पहुंचा। इस पर उच्च न्यायालय से वर्ष 2014 में नियुक्ति को लेकर यथास्थिति का आदेश मिल गया। दिसंबर 2025 में दीपावली के समय कर्मचारी का वेतन रोक दिया गया। इसके बाद कर्मचारी की बर्खास्तगी कर दी गई। प्रकरण उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच पहुंचा जहां शिव बहादुर यादव ने जिला विद्याल...