हरदोई, फरवरी 4 -- हरदोई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से तहसीलदार सचिंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशन में तहसील सदर के प्रथमिक विद्यालय ग्राम चित्तरपुरवा विकास खण्ड सुरसा में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें बच्चों के कानूनी अधिकार एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 विषय पर विधिक जानकारियां दी गईं। अध्यक्षता प्रधानाध्यापक पूनम देवी ने की। लीगल एड क्लीनिक श्यामू सिंह ने बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की। छह से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार एवं आरटीई के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए किसी भी प्राइवेट संस्थान में नि:शुल्क शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई। महिला अपराध संबंधी कोई भी समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1090 का व 181टोल फ्री नंबर वन स्टाप सेंटर का प्रयोग करने की सलाह दी। पीए...