शिवसेना विवाद संबंधी याचिका पर दिसंबर में होगी सुनवाई
नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना (यूबीटी) की उस याचिका को अंतिम निपटारे के लिए सूचीबद्ध किया, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में पार्टी के छह सांसदों के विलय को स्पीकर द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तारीख तय की। यह फैसला तब लिया गया जब अदालत को बताया गया कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय की ओर से इस मामले में अभी तक कोई पक्ष पेश नहीं हुआ है। शिवसेना (यूबीटी) नेता अरविंद सावंत की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कार्यवाही में हो रही देरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अदालत ने जुलाई में ही नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन स्पीकर के कार्यालय की ओर से अभी तक कोई जवाब ...
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