नई दिल्ली, जुलाई 23 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकारी डॉक्टर से मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे की जमानत पर लगी रोक जारी रखी। अदालत ने कहा कि उन्हें कुछ और समय जेल में रहने दें। म्हात्रे पर डोंबिवली के एक नगर पालिका अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ के साथ मारपीट का आरोप है। हाईकोर्ट ने 6 जुलाई की घटना के सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तारी के बाद अस्पताल में म्हात्रे के रहने के दौरान के फुटेज को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया। म्हात्रे ने कहा कि हाईकोर्ट से कहा कि वह 73 साल के हैं और कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसलिए पुलिस को उनकी कस्टडी की जरूरत नहीं है। हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखाड की पीठ ने कहा कि कथित मारपीट के वीडियो में म्हात्रे 25 साल के व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हुए दिखे। मजिस्ट्रेट...