शिवकरन हत्याकांड में दोषी को मिली उम्रकैद की सजा
रायबरेली, जुलाई 23 -- रायबरेली, संवाददाता। घर में काम कराने को लेकर हुए विवाद में शिवकरन की गोली मार कर हत्या करने वाले आरोपी पवन को सत्रह साल बाद सजा मिल गयी। अपर जिला विशेष न्यायाधीश प्रतिमा ने आरोपी को अजीवन कारावास के साथ 22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी अर्चना दीक्षित ने बताया कि सरेनी थाना क्षेत्र के शीतल खेड़ा मजरे पहुरी निवासी रघुनाथ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका बेटा शिवकरन गांव के पवन कुमार सिंह के यहां काम करता था। मजदूरी न मिलने के कारण उसने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद गांव में पंचायत हुई, पंचायत में पैसा देने की बात तय हुई और यह भी तय हुआ कि पवन के यहां काम करेंगे। इसके दूसरे दिन तीन सिंतबर 2009 को शिवकरन काम करने गया। इसी दौरान पवन ने उसके साथ अभद्रता की। जिसका उसने विरोध किया तो पवन सिंह ने लाइस...
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