नई दिल्ली, अगस्त 11 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को GAC (शिकायत अपीलीय समिति) को शिर्डी के श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट की उस अपील पर फैसला करने के लिए सात दिन का समय दिया है, जिसमें श्री साईं बाबा और ट्रस्ट के खिलाफ झूठे, मानहानिपूर्ण, भड़काऊ और अपमानजनक आरोप लगाने वाले यूट्यूब वीडियो और अन्य ऑनलाइन कंटेंट पर आपत्ति जताई गई थी। मामले की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने खास तौर पर कहा कि वह अपने आदेश में वीडियो के कंटेंट को न तो दोहराएगा और न ही उनका जिक्र करेगा, क्योंकि ऐसा करने से समुदाय के सदस्यों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। दरअसल ट्रस्ट ने दावा किया है कि वीडियो की निरंतर उपलब्धता साईं बाबा के भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उनके अधिकारों को प्रभा...