शिमला, मार्च 31 -- हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रतिबंधित और सील्ड सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए सरकार अब नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त करने जा रही है। इसी मकसद से सुक्खू सरकार ने शिमला सड़क उपयोगकर्ता एवं पैदल यात्री (सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधाएं) अधिनियम, 2007 में संशोधन के लिए 2026 का विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश किया है। प्रस्तावित बदलावों के तहत बिना वैध पास प्रतिबंधित और सील्ड सड़कों पर वाहन चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान विधेयक के अनुसार, यदि कोई वाहन चालक बिना पास रिस्ट्रिक्टेड रोड पर वाहन चलाता है तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं सील्ड रोड पर बिना पास वाहन चलाने की स्थिति में 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है...
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