शिक्षा सेवा चयन आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
सोनभद्र, अप्रैल 19 -- सोनभद्र। शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित विज्ञापन संख्या-51 से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से पुनर्परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाए जाने और 28 विषयों के परिणाम निरस्त किए जाने के फैसले के विरोध में जिले के अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। मुख्य याची एवं सोनभद्र के चोपन में शिक्षक के पद पर तैनात डॉ. धीरज चंदानी ने बताया कि इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और शिक्षा सेवा चयन आयोग दोनों ने माना था कि पूर्व में आयोजित परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक के पर्याप्त साक्ष्य मिले थे। ऐसे में परीक्षा निरस्त कर पुनर्परीक्षा कराना मेधावी अभ्यर्थियों के हित में उचित निर्णय था। उन्होंने कहा कि पुनर्परीक्षा संपन्न होने के बाद उसके मूल्यांकन और परिणाम पर डिवीजन बेंच द...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.