शिक्षा विभाग में पुरानी रिक्तियों पर पदोन्नति का रास्ता साफ
मधुबनी, जुलाई 18 -- मधुबनी, निज संवाददाता। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सभी डीईओ को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह भी पढ़ें- रिक्त प्रखंडों में बीईओ को वित्तीय प्रभार के साथ प्रतिनियुक्ति पदोन्नति का असर इस आदेश का सीधा असर जिले के उन हजारों शिक्षकों पर पड़ेगा, जिनकी पदोन्नति 2011 से पहले की रिक्तियों के बावजूद लंबित रह गई थी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नई पदोन्नति नहीं होगी, बल्कि 1993 की पदोन्नति नियमावली के अनुसार वर्षवार रिक्तियों के आधार पर पहले से देय पदोन्नति की तिथि का निर्धारण किया जाएगा।निर्देशों का पालन निर्देश के अनुसार डीईओ कार्यालय को प्रत्येक वर्ष की स्वीकृत रिक्तियों, आरक्षण रोस्टर, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, मृत्यु एवं अन्य कारकों के आधार पर वर्षवार रिक्तियों का ...
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