विकासनगर, अक्टूबर 28 -- शिक्षा विभाग के सरकारी कार्यालयों में अब कामकाज और कार्यालय परिसर की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था अनिवार्य होगी। विद्यालयी शिक्षा विभाग के जारी आदेश के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के कक्षों सहित कार्यालय परिसरों में उच्च गुणवत्ता वाले एचडी सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी रखनी होगी और रिकॉर्डिंग का बैकअप कम से कम 90 दिन तक सुरक्षित रखना होगा। इस व्यवस्था से कार्यालयों में होने वाली शिकायतों, विवादों और अन्य घटनाओं की जांच के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इस व्यवस्था के दायरे में मंडलीय, जिला और विकासखंड स्तर के कार्यालयों के साथ विभाग के विभिन्न संस्थान शामिल हैं। कार्यालयों को केवल कैमरे लगाने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता, ऑडियो सुविधा और निर्धारित अव...