शिक्षा निदेशक की मंजूरी के बिना नहीं हटा सकते, प्राइवेट स्कूलों के स्टाफ के पक्ष में HC का अहम फैसला
नई दिल्ली, जून 18 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों के कर्मचारियों के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूल के कर्मचारी को बगैर शिक्षा निदेशक की मंजूरी के नौकरी से हटाने का आदेश अमान्य है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करके स्कूल ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 8(2) का उल्लंघन किया है। इस धारा के तहत निजी स्कूल को बिना सरकारी मदद वाले स्कूल के किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाने की सजा देने से पहले शिक्षा निदेशक की मंजूरी लेना जरूरी है। अपीलकर्ता साईं मेमोरियल गर्ल्स स्कूल (बिना सरकारी मदद वाला स्कूल) में सहायक शिक्षिका के तौर पर काम कर रही थीं। उसके खिलाफआरोपपत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। यह भी पढ़ें- छोटी कार और कम सोना लाने के ताने देना क्रूरता, दिल्ली HC का बड़ा फैसलाएकलपीठ ने याचिका को खार...
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