शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर दायरे में ' ड्रग मुक्त क्षेत्र' घोषित
सीतामढ़ी, मई 26 -- आमोद कुमार सीतामढ़ी। जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के आसपास अब नशे के कारोबार और नशीली गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर दायरे को ' ड्रग मुक्त क्षेत्र' घोषित करते हुए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया है। यह कार्रवाई केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित 9वीं एनसीओआरडी की शीर्ष स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में की जा रही है। शिक्षा विभाग, बिहार के निर्देश के बाद एसएसए डीपीओ प्रियदर्शी सौरभ ने जिले के सभी बीईओ को पत्र भेजकर अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों में आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। यह भी पढ़ें- नशीली दवाओं के लत की रोकथाम एवं उन्मूलन को लेकर जागरुकता कार्यक्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.