पूर्णिया, जून 17 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (गोपगुट) ने बिहार के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार की नियुक्ति की मांग की है। इस संबंध में संघ के सेवानिवृत उपसमिति के राज्याध्यक्ष अरविन्द कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत प्रत्येक लोक प्राधिकरण में लोक सूचना पदाधिकारी तथा धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार का नामित होना अनिवार्य है। इसके बावजूद बिहार के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालयों के लिए अब तक विभाग स्तर से इन पदों पर किसी सक्षम अधिकारी को नामित नहीं किया गया है। संघ ने आरोप लगाया है कि पीआईओ और एफ...