गोपालगंज, अप्रैल 21 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने शिक्षक नियोजन मामले में आरोपित अनिल कुमार की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। आरोपित को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। प्राथमिकी में आरोप है कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के दौरान शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में कथित कूटरचना कर उसने शिक्षक की नौकरी प्राप्त की है। गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर आरोपित की ओर से उसके अधिवक्ता पंकज कुमार कुशवाहा ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान पंकज कुमार के साथ ही उनके सहयोगी अधिवक्ता विकास कुमार ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि अब तक केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि पुलिस गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। यह भी पढ...
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