वाराणसी, अक्टूबर 8 -- वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू के समाज शास्त्र विभाग में वर्ष-2019 में अनुसूचित जनजाति समुदाय के सहायक प्रोफेसर डॉ. मनोज कुमार वर्मा से मारपीट, अभद्रता और जातिसूचक उत्पीड़न के मामले में पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. अरविंद कुमार जोशी सहित आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रो. जोशी की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। शीर्ष अदालत ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को आधारहीन मानते हुए निरस्त कर दिया और सभी लंबित आवेदनों का भी निस्तारण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ...