विकासनगर, अक्टूबर 7 -- चयन, प्रोन्नत वेतनमान में अतिरिक्त वेतन वृद्धि पाने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। एक जनवरी 2016 से 13 सितंबर 2019 के बीच चयन, प्रोन्नत वेतनमान पाने वाले पात्र शिक्षकों से अब पहले मिल चुकी अतिरिक्त वेतनवृद्धि की रकम वापस नहीं ली जाएगी। विभाग रिकवरी के बजाय आगे के वेतन का पुनर्निर्धारण करेगा। इसमें आगे मिलने वाले वेतन की गणना एक वेतनवृद्धि कम करके की जाएगी। वित्त नियंत्रक विद्यालयी शिक्षा विरेंद्र कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शासनादेश की गलत व्याख्या के कारण कुछ जिलों में ऐसे शिक्षकों से भी अतिरिक्त वेतनवृद्धि की रकम वसूली जा रही है। जबकि शासन के निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि के मामलों में वसूली रोककर वेतन पुनर्निर्धारण किया जाना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिकवरी का मतलब प...