सीवान, जुलाई 25 -- सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। ​शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली 2026 के तहत शिक्षकों के तबादले, समायोजन व समानुपातीकरण के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर एसओपी अधिसूचित कर दिया है। ​

महिला शिक्षिकाओं की प्राथमिकता यदि किसी एक विद्यालय के लिए दो महिला शिक्षिकाओं के अंक समान होते हैं, तो गृह प्रखंड वाली शिक्षिका को प्राथमिकता मिलेगी। दूसरी तरफ पुरुषों के मामले में अंक समान होने पर गृह जिला वाले शिक्षक को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। गंभीर बीमारी व दिव्यांगता के दावों के लिए सिविल सर्जन या मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। मॉडल स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन को इस स्थानांतरण प्रक्रिया से अलग रखा गया है। साथ ही, विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में दिए गए सभी ऑफलाइन वऑनलाइन आ...