बिहारशरीफ, अगस्त 20 -- शिक्षकों की समस्याएं दो हफ्ते में निपटाएं अधिकारी : कोर्ट हिलसा संस्कृत विद्यालय के शिक्षक ने पुर्नरक्षित वेतनमान संबंधित कराया था मामला दर्ज बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। पटना हाईकोर्ट में बुधवार को संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को पुर्नरक्षित वेतनमान नहीं मिलने मामले पर सुनवाई किया गया। जस्टिस राजीव राय की एकल पीठ ने स्थापना डीपीओ प्रवीण कुमार प्रभात को दो हफ्ते के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया। दो हफ्ते के अंदर मामला का समाधान नहीं होने पर 10 हजार रुपए जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करना होगा। मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। हिलसा प्रखंड के श्रीमति मुन्नका देवी संस्कृत हाईस्कूल के शिक्षक श्याम सुन्दर मिश्रा ने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। इसमें 13 अगस्त 2019 को कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए श...