भागलपुर, जुलाई 11 -- भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आवास भत्ता (एचआरए) भुगतान में अनियमितता रोकने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नया निर्देश जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक ने शुक्रवार को जारी पत्र में भागलपुर समेत सभी जिलों में विद्यालयों की भौतिक स्थिति के आधार पर उनकी श्रेणी का पुनर्निर्धारण कर विभागीय पोर्टल पर अपडेट करने को कहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्गीकृत शहरों की नगरपालिका सीमा से आठ किलोमीटर के भीतर स्थित विद्यालयों के कर्मियों को ही नियमानुसार बढ़ी हुई दर से आवास भत्ता मिलेगा। अवर्गीकृत शहरों की आठ किलोमीटर परिधि में स्थित विद्यालयों को इस प्रावधान का लाभ देना नियमावली के विरुद्ध बताया गया है। यह भी पढ़ें- Bhabua News: प्रोजेक्ट बे...