नई दिल्ली, मार्च 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है। 10 मार्च को दिए गए आदेश में कोर्ट ने उन लोगों की शिकायतों के लिए स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश दिया है, जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे या जिनकी अपील खारिज हो गई। ये न्यायाधिकरण पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों से बने होंगे, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। कोर्ट ने साफ कहा कि न्यायिक अधिकारियों के फैसलों पर कोई भी शक नहीं उठाया जाएगा और उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं सहन किया जाएगा। यह भी पढ़ें- जल जीवन मिशन का होगा विस्तार, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी; छह अहम फैसले क्या? इस फैसले का मुख्य कारण यह था कि SIR में ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.