शिकायतों की जांच को परिवाद समिति गठन पर जोर
मुजफ्फर नगर, मई 23 -- मुजफ्फरनगर। जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि महिलाओ का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 में निर्देश दिए कि जनपद के प्रत्येक शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजि विभाग, संगठन, उपकम, स्थापन, उद्यम, संस्था, शाखा अथवा यूनिट में जहां कार्मिकों की संख्या 10 से अधिक है में महिलाओ के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जांच हेतु आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाए। पीड़ित महिला कार्यस्थल पर हुये लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायत उस कार्यस्थल हेतु गठित आंतरिक समिति में दर्ज करा सकती है। आंतरिक समिति में दो सदस्य संबधित कार्यालय से एवं एक सदस्य गैर-सरकारी संगठन से नियोजक द्वारा नामित किया जाएगा। यह भी पढ़ें- कार्यस्थल पर महिलाओं के सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण बहाल करने पर ज...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.