नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर शाहरुख खान के मुंबई स्थित घर 'मन्नत' में दो अतिरिक्त मंजिलें बनाने की इजाजत दे दी। अदालत ने तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जज जॉयमाल्य बागची और जज वी. मोहन की पीठ ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर की याचिका पहले ही खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील शोएब आलम ने दलील दी कि मामला किसी बड़े फिल्म अभिनेता से जुड़ा होने के कारण अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इस पर अदालत ने साफ कहा कि उसके फैसले पर इसका कोई असर नहीं है। यह भी पढ़ें- भारत में बैन पर विदेश में मची 'सतलुज' की धूम, लंदन के गुरुद्वारे में स्क्रीनिंग ...