बरेली, अप्रैल 7 -- बरेली, विधि संवाददाता। शाहजहांपुर के गैंगस्टर कल्लू उर्फ धर्मवीर ने विशेष जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद की विशेष कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट ने उसे दो वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि फरीदपुर पुलिस ने पांच वर्ष पहले शाहजहांपुर के थानाक्षेत्र सदर बाजार के महमद जलालनगर निवासी कल्लू उर्फ धर्मवीर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही की थी। इसकी सुनवाई विशेष जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद की विशेष कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपी कल्लू उर्फ़ धर्मवीर ने अपना जुर्म कबूल कर भविष्य में अपराध न करने की बात कहकर कम से कम सजा देने की गुहार की थी।

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