कानपुर, मई 21 -- कानपुर। बीते माह 17 अप्रैल को शासन से तय न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान हर महीने की 7 तारीख को करना उद्यमी सुनिश्चित करें। यह दिशा-निर्देश गुरुवार को मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडियन ने उद्यमियों को दिए। कैंप सभागार में बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंडलायुक्त ने कहा कि श्रमिक के हितों की रक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित कार्य वातावरण और अन्य वैधानिक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रत्येक औद्योगिक इकाई की जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि अप्रैल 2026 से लागू न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार प्रत्येक श्रमिक को उसकी श्रेणी के अनुरूप भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए।मंडलायुक्त ने सभी उद्यमियों को निर्देशित किया कि न्यूनतम मजदूरी दरों की सूचना नोटिस बोर्ड ...