रांची, अप्रैल 25 -- रांची। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी विवेक महली को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त देबासिस मोहापात्रा की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 10 मार्च से न्यायिक हिरासत में है। मामला विधानसभा थाना कांड संख्या 13/2026 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2010 से दोनों के बीच परिचय था और 2013 में आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। आरोप है कि लंबे समय तक संबंध बनाए रखने के बाद अब आरोपी परिवार के दबाव का हवाला देकर शादी से मुकर गया। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म पीड़िता से शादी करने पर आरोपी बरी
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